
हर साल नवंबर में पेंशन पाने वालों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आप समय पर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो पेंशन क्रेडिट रुक सकती है। अच्छी खबर यह है कि अब इसे घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ कुछ मिनटों में कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, ताकि आप बिना किसी झंझट के अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें।
किसे कब जमा करना है?
सामान्य नियम के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र हर साल नवंबर में जमा करना होता है। खास बात: 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए इसे 1 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच जमा करने की अनुमति दी गई है।
क्या-क्या चाहिए हाथ में रखना है?
- Aadhaar या VID नंबर
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
- पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
- बैंक खाता संख्या और IFSC
- पेंशन संमन करने वाली अथॉरिटी का नाम
ऑनलाइन कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
- jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट खोलें।
- “Generate Life Certificate” या संबंधित लिंक चुनें।
- Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर डालें; OTP वेरिफाई करें।
- नजदीकी CSC/आधार सेंटर या घर पर USB-Aadhaar डिवाइस से बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) अथेंटिकेशन करें।
- सफल ऑथेंटिकेशन पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होगा और लाइफ सर्टिफिकेट रिपोजिटरी में सेव हो जाएगा। पेंशन डिबर्सिंग एजेंसी ऑनलाइन एक्सेस कर लेती है।
UMANG ऐप से डिजिटल सबमिशन
- UMANG ऐप में जाएं और सर्च करें “Jeevan Pramaan”।
- “Generate Life Certificate” पर टैप करें।
- आवश्यक डिटेल भरें और आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करें।
- लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होते ही रसीद/सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें।
ऑफलाइन तरीका
नजदीकी बैंक शाखा, CSC सेंटर पर जाएं या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की डोरस्टेप सर्विस लें। वहां आधार बायोमेट्रिक से DLC तैयार कर दिया जाता है।
जरूरी बातें और वैधता
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मान्यता है और यह आईटी एक्ट के तहत मान्य डॉक्यूमेंट है।






































