दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे में अब तक 7 छात्रों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई छात्र फंसे हो सकते हैं। लिहाजा, राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में एक 5 मंजिला हॉस्टल की बिल्डिंग ढह गई थी। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में मरम्मत का काम हो रहा था और उसी दौरान पूरी बिल्डिंग ढह गई थी। ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी हुई थी। यहां हम जानेंगे कि दिल्ली में कितने मंजिल का घर बनाया जा सकता है और ऊंचाई को लेकर क्या नियम हैं?
दिल्ली में कितने मंजिल का घर बना सकते हैं
दिल्ली के नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास 50 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट है तो आप अधिकतम 5 मंजिल का मकान बना सकते हैं। 5 मंजिल के मकान में ग्राउंड फ्लोर पर स्टिल्ट पार्किंग होना अनिवार्य है। अगर आप अपने मकान में स्टिल्ट पार्किंग नहीं बनाते हैं तो आप अधिकतम 4 मंजिल का मकान ही बनवा सकते हैं। इसके साथ ही, आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि मकान की ऊंचाई 17.5 मीटर (लगभग 57.4 फीट) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
50 वर्ग मीटर से कम प्लॉट के लिए क्या हैं नियम
इसके अलावा, अगर आपके पास 50 वर्ग मीटर से कम जमीन है तो आप इस जमीन पर ग्राउंड+2 यानी अधिकतम 3 मंजिल का घर ही बनवा सकते हैं। दिल्ली में घर बनवाने के लिए आपको MCD से नक्शा पास कराना होगा। अगर आप बिना नक्शा पास कराए घर-मकान बनवाते हैं तो वो अवैध माना जाएगा और आपके घर पर ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। बताते चलें कि आपको घर बनवाने के लिए DDA से भी अनुमति लेनी होती है। कुछ मामलों में आपको फायर डिपार्टमेंट से भी NOC की जरूरत होती है और Dust Control पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
सत्य निकेतन हादसे में 12 छात्रों को सुरक्षित बचाया गया
सत्य निकेतन में हुए हादसे में 12 छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता घटनास्थल पर मौजूद हैं और मौजूदा हालातों का जायजा ले रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में जितने भी अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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