Highlights
- अंकित शर्मा हत्याकांड के आरोपियों को उम्रकैद की सजा
- कोर्ट ने कहा-जघन्य हत्या की गई
- हत्या के दोषी ताहिर हुसैन का पहला बयान
दिल्ली: दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में अदालत ने पांच हत्यारों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था। हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषी घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस हत्या के दोषी ताहिर हुसैन , नजीम , कासिम, अनस और जावेद को कोर्ट रूम में पेश किया गया, जहां जज ने कहा यह बहुत गम्भीर घटना थी। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद थे ताहिर
एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा, अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई , उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गयी थी। कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी। जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया है। बता दें कि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद थे, जिन्हें फरवरी 2020 में अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
ताहिर हुसैन का पहला बयान
सजा का ऐलान होने के बाद दोषी आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने कहा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट हमें इंसाफ मिलेगा। ताहिर ने कहा, देर है अन्धेर नहीं है, हाई कोर्ट से इंसाफ़ मिलेगा। ये मैच फिक्स था।बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
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वकील बोले-अपील दायर करेंगे
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। वकील अब्दुल गफ़्फ़ार खान कहते हैं, “… मैं मिस्टर ताहिर हुसैन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, वे इस मामले में सह-आरोपी थे। हालांकि, जिन आरोपियों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उनके लिए हम निश्चित रूप से अपील दायर करेंगे; हमारा इरादा एक हफ़्ते के भीतर ऐसा करने का है।”
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