सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा दान पेटियों या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवायतों या किसी और की ओर से इसमें कोई भी रुकावट डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंध समिति को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर के फंड से संपत्ति खरीदने का कोई भी प्रस्ताव, लेन-देन पूरा होने से पहले कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए।







































