
Aadhar update charges: अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या फोटो जैसी जानकारी अपडेट कराने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड अपडेट से जुड़े नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और इसके बाद आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराना आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ेगा।
UIDAI के मुताबिक, 1 अक्टूबर से सामान्य सुधार जैसे नाम या पता बदलने के लिए 75 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं, बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस) बदलने के लिए 125 रुपये देने होंगे। बच्चों (7 से 17 साल) के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी अब 125 रुपये देने होंगे। हालांकि, नया आधार कार्ड बनवाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह पहले की तरह फ्री रहेगा।
10 साल पुराने आधार का अनिवार्य अपडेट
UIDAI के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी होगा। यानी अगर आपने पिछले दशक में आधार अपडेट नहीं कराया है, तो अब आपको डॉक्यूमेंट जमा कर शुल्क देना होगा। ये नियम खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा खर्च बन सकता है।
बच्चों और किशोरों के लिए राहत
UIDAI ने 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों और किशोरों के लिए राहत दी है। अब इन आयु वर्गों में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले यह शुल्क 50 रुपये था। हालांकि, इनके लिए यह अपडेट अनिवार्य रहेगा। समय पर अपडेट न कराने पर उनका आधार कार्ड अमान्य भी हो सकता है।
आधार कार्ड की जानकारी में बड़े बदलाव
15 अगस्त 2025 से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र वालों के आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम नहीं दिखेगा। यह जानकारी सिर्फ UIDAI के रिकॉर्ड में रहेगी। इसके अलावा, आधार कार्ड पर अब जन्मतिथि की जगह केवल जन्म वर्ष (जैसे 1990) ही दिखेगा। साथ ही केयर ऑफ (C/o) कॉलम को हटा दिया गया है।
एड्रेस अपडेट के लिए नए डॉक्यूमेंट
जनवरी 2025 से पता बदलने के लिए केवल बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस) ही मान्य होंगे। वहीं, नाम या जन्मतिथि बदलने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी या जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होंगे। 1 अक्टूबर से पूरी अपडेट प्रक्रिया डिजिटल होगी, यानी UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए आवेदन करना होगा और डॉक्यूमेंट नजदीकी केंद्र पर वेरीफाई कराने होंगे।





































