इंश्योरेंस कंपनी की सभी दलीलें खारिज, हादसे में घायल को देना होगा 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र के पालघर में मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने साल 2017 के एक मामले में घायल को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2017 ...





































