
PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने के लिए वन-टाइम ऑप्शन को बढ़ा दिया है। ये उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं। बताते चलें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नोटिफिकेशन नंबर F. No. FX-1/3/2024 PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। बताते चलें कि PFRDA, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी है।
30 सितंबर, 2025 तक यूपीएस चुनने का मौका
स्कीम में हाल ही में हुए स्पष्टीकरणों और विकासों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने अब उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने के लिए वन-टाइम ऑप्शन को बढ़ाने का फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद और 31 अगस्त, 2025 तक सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प चुना है। UPS में शामिल होने का ये ऑप्शन UPS के तहत अन्य पात्र श्रेणियों के लिए पहले से निर्धारित आखिरी तारीख के अनुरूप 30 सितंबर, 2025 तक चुना जा सकता है।
यूपीएस चुनने के बाद भी एनपीएस में जाने का विकल्प मौजूद
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। UPS का विकल्प चुनकर, कर्मचारी बाद में भी NPS में जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
देशभर में 1 अप्रैल, 2025 को लागू हो गया था यूपीएस
बताते चलें कि यूपीएस, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन स्कीम है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। ये स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसे सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-सूचकांकित और पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबे समय के लिए वित्तीय सुरक्षा और पेंशन की पूर्वानुमेयता की चिंताओं को दूर करता है।







































