
हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को DGCA ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है, तो उसे 48 घंटे के भीतर कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। यह सुविधा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नए नियमों के तहत दी जा रही है, जो यात्रियों के हित में और अधिक पारदर्शी बनाई गई है। DGCA ने यह कदम यात्रियों की शिकायतों और टिकट रिफंड में देरी की समस्याओं को देखते हुए उठाया है।
DGCA के नए संशोधित नियमों के मुताबिक, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपने टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही, अगर टिकट में नाम में कोई गलती है और यात्री उसे 24 घंटे के भीतर सुधारता है, तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा यात्रियों के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होती है।
एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर रिफंड की प्रक्रिया
अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा करें। इसका मतलब यह है कि अब यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।
मेडिकल इमरजेंसी पर भी आसान रिफंड
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है, तो उसे रिफंड पाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। DGCA ने यह बदलाव एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतों और दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में हुई समस्याओं के बाद किया है।
यात्रियों के लिए बड़ा लाभ
इन नए नियमों से न केवल टिकट कैंसिलेशन आसान हुआ है, बल्कि नाम में गलती सुधारना भी अब फ्री में संभव है। यात्रियों को अब अपने रिफंड और नाम सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। DGCA का यह कदम यात्रियों के लिए सुविधाजनक, तेज और भरोसेमंद साबित होगा।





































